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Friday, October 10, 2025

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

अनुसूची विषय विवरण
पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय दायरे को परिभाषित करती है। उदाहरण: आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, लद्दाख आदि।
दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों को निर्धारित करती है।
तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान विभिन्न संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप को परिभाषित करती है।
चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है। उदाहरण: उत्तर प्रदेश को 31 सीटें, महाराष्ट्र को 19 सीटें आदि।
पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियाँ अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान। इसमें जनजातीय सलाहकार परिषद और उनके लिए विशेष कानून शामिल हैं।
छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन और प्रशासन को नियंत्रित करती है।
सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य की शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। इसमें तीन सूचियाँ हैं:
1. संघ सूची (केंद्र के अधिकार, जैसे रक्षा, विदेश नीति),
2. राज्य सूची (राज्य के अधिकार, जैसे पुलिस, कृषि),
3. समवर्ती सूची (साझा अधिकार, जैसे शिक्षा, विवाह)।
आठवीं अनुसूची आधिकारिक भाषाएँ भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध करती है। उदाहरण: हिंदी, तमिल, बंगाली, असमिया, कोंकणी, मणिपुरी आदि।
नौवीं अनुसूची कानूनों की सुरक्षा कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाई गई। इसमें मुख्य रूप से भूमि सुधार और अन्य सामाजिक कल्याण कानून शामिल हैं।
दसवीं अनुसूची दल-बदल विरोधी कानून सांसदों और विधायकों के दल-बदल को रोकने के लिए प्रावधान। इसमें अयोग्यता के आधार और नियम शामिल हैं।
ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। इसमें 29 विषय शामिल हैं, जैसे ग्रामीण विकास, कृषि, पेयजल आदि।
बारहवीं अनुसूची नगरपालिका नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करती है। इसमें 18 विषय शामिल हैं, जैसे शहरी नियोजन, सड़कें, सफाई आदि।
भारतीय संविधान की धाराएँ

भारतीय संविधान की धाराएँ और संशोधन

भाग धाराएँ विषय विवरण
भाग I धारा 1-4 संघ और उसका क्षेत्र भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, क्षेत्रों और राज्यों के गठन, नामकरण, और सीमाओं को परिभाषित करता है। धारा 1: भारत एक संघ है; धारा 2-3: नए राज्य/क्षेत्र गठन; धारा 4: क्षेत्रीय परिवर्तनों के लिए कानून।
भाग II धारा 5-11 नागरिकता नागरिकता के नियम, जैसे जन्म, वंश, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। धारा 11: संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति।
भाग III धारा 12-35 मौलिक अधिकार नागरिकों के मूल अधिकार जैसे समानता (धारा 14-18), स्वतंत्रता (धारा 19-22), शोषण के खिलाफ (धारा 23-24), धार्मिक स्वतंत्रता (धारा 25-28), सांस्कृतिक/शैक्षिक अधिकार (धारा 29-30), और संवैधानिक उपचार (धारा 32)।
भाग IV धारा 36-51 राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए सामाजिक-आर्थिक नीतियों के सिद्धांत, जैसे समान वेतन (धारा 39), शिक्षा (धारा 41), पर्यावरण संरक्षण (धारा 48A)। ये गैर-न्यायिक हैं।
भाग IVA धारा 51A मौलिक कर्तव्य नागरिकों के 11 कर्तव्य, जैसे संविधान का पालन, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण। 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया।
भाग V धारा 52-151 केंद्र सरकार राष्ट्रपति (धारा 52-78), मंत्रिपरिषद (धारा 74-75), संसद (धारा 79-122), और सर्वोच्च न्यायालय (धारा 124-147) के प्रावधान। धारा 74: मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य।
भाग VI धारा 152-237 राज्य सरकार राज्यपाल (धारा 153-167), मंत्रिपरिषद (धारा 163-164), विधानमंडल (धारा 168-212), और उच्च न्यायालय (धारा 214-231) के प्रावधान।
भाग VII धारा 238 खंड B राज्य रियासतों के लिए प्रावधान, जो अब निरस्त है (7वाँ संशोधन, 1956)।
भाग VIII धारा 239-242 केंद्र शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, जैसे दिल्ली, पॉन्डिचेरी। धारा 239A: कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएँ।
भाग IX धारा 243-243O पंचायती राज पंचायती राज संस्थाओं का गठन, शक्तियाँ, और चुनाव। 73वाँ संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया।
भाग IXA धारा 243P-243ZG नगरपालिका नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों का गठन और शक्तियाँ। 74वाँ संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया।
भाग IXB धारा 243ZH-243ZT सहकारी समितियाँ सहकारी समितियों का गठन और प्रबंधन। 97वाँ संशोधन (2011) द्वारा जोड़ा गया।
भाग X धारा 244-244A अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र पाँचवीं और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। धारा 244A: असम में स्वायत्त राज्य के लिए प्रावधान।
भाग XI धारा 245-255 केंद्र और राज्यों के संबंध कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा। धारा 246: संघ, राज्य, और समवर्ती सूची।
भाग XII धारा 256-293 वित्त, संपत्ति, और कर केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियाँ, करों का बंटवारा, और वित्त आयोग। धारा 280: वित्त आयोग।
भाग XIII धारा 294-300 व्यापार और वाणिज्य भारत के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य, और परिवहन।
भाग XIV धारा 301-307 लोक सेवाएँ संघ और राज्य लोक सेवा आयोग (UPSC, SPSC) और सरकारी सेवाएँ। धारा 315: लोक सेवा आयोग।
भाग XIVA धारा 308-314 न्यायाधिकरण प्रशासनिक और अन्य विवादों के लिए न्यायाधिकरण। 42वाँ संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया।
भाग XV धारा 315-323 चुनाव चुनाव आयोग और स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया। धारा 324: चुनाव आयोग की शक्तियाँ।
भाग XVI धारा 330-342 विशेष प्रावधान अनुसूचित जाति, जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। धारा 338: राष्ट्रीय SC/ST आयोग।
भाग XVII धारा 343-351 आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी को संघ की भाषा, और आठवीं अनुसूची की भाषाओं के लिए प्रावधान। धारा 343: हिंदी और अंग्रेजी।
भाग XVIII धारा 352-360 आपातकाल राष्ट्रीय, वित्तीय, और राज्य आपातकाल के प्रावधान। धारा 352: राष्ट्रीय आपातकाल; धारा 356: राज्य में संवैधानिक संकट।
भाग XIX धारा 361-367 विविध राष्ट्रपति और राज्यपालों की सुरक्षा, और अन्य प्रावधान। धारा 361: राष्ट्रपति/राज्यपाल की कानूनी छूट।
भाग XX धारा 368 संशोधन प्रक्रिया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संसद को विशेष बहुमत से संशोधन करने की शक्ति। इसमें तीन प्रकार के संशोधन शामिल हैं:
1. साधारण बहुमत,
2. विशेष बहुमत (संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई),
3. विशेष बहुमत + आधे राज्यों की सहमति। अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं।
भाग XXI धारा 369-392 अस्थायी, परिवर्ती, और विशेष प्रावधान जम्मू-कश्मीर (धारा 370, अब निरस्त), और अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। धारा 371: विशेष राज्य प्रावधान।
भाग XXII धारा 393-395 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ संविधान का नाम, प्रारंभ तिथि (26 जनवरी 1950), और निरसन प्रावधान। धारा 395: कुछ पुराने कानूनों का निरसन।
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